कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक और झटका देते हुए, गुजरात उच्च न्यायालय ने आज उनकी "मोदी उपनाम" टिप्पणी पर एक आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। सूरत की एक अदालत ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट उनकी याचिका पर गर्मी की छुट्टी के बाद फैसला सुनाएगा।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने उच्च न्यायालय द्वारा उनकी याचिका पर फैसला सुनाए जाने तक दोषसिद्धि पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी।
श्री गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिन के दौरान मामले में दोनों पक्षों के तर्कों के बाद अंतरिम या अंतिम आदेश के लिए अदालत से अनुरोध करने के लिए "अत्यधिक आग्रह" का हवाला दिया। हालांकि, न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक की अदालत ने कहा कि इस स्तर पर कोई अंतरिम संरक्षण नहीं दिया जा सकता है।
No comments:
Post a Comment