राहुल गांधी ने कल गुजरात उच्च न्यायालय में अपील की जब एक निचली अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम पर उनकी टिप्पणी से जुड़े मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने के उनके अनुरोध को ठुकरा दिया।
मोदी उपनाम मामले में कांग्रेस के राहुल गांधी की अपील की सुनवाई के लिए नियुक्त गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने खुद को अलग कर लिया है। सूत्रों ने कहा कि न्यायमूर्ति गीता गोपी ने अदालत की रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वह मामले को मुख्य न्यायाधीश को एक अलग पीठ को सौंपने के लिए सौंपे।
श्री गांधी के वकील पीएस चपनेरी ने बताया है, नए जज की नियुक्ति में दो दिन लग सकते हैं l
No comments:
Post a Comment