सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई के बाद केंद्र और ईसीआई को नोटिस जारी किया कि यदि किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में NOTA के पक्ष में अधिकतम वोट पड़ते हैं तो चुनाव आयोग को चुनाव परिणाम को रद्द करने और नए चुनाव कराने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।