सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक, वन पेंशन (OROP) पर सरकार के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि उसे OROP सिद्धांत और 7 नवंबर, 2015 की अधिसूचना पर कोई संवैधानिक दोष नहीं लगता है।
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