Friday, June 4, 2021

दिल्ली उच्च न्यायालय ने देश में 5जी वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ अभिनेता-पर्यावरणविद् जूही चावला द्वारा दायर मुकदमे को किया खारिज। प्रचार के लिए था मुकदमा

 


दिल्ली उच्च न्यायालय ने देश में 5जी वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ अभिनेता-पर्यावरणविद् जूही चावला द्वारा दायर मुकदमे को खारिज कर दिया।  कोर्ट के आदेश में कहा गया कि वादी ने कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया। कोर्ट ने 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मुकदमा प्रचार के लिए था। वादी जूही चावला ने सुनवाई के लिंक को सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जिससे तीन बार व्यवधान उत्पन्न हुआ।  दिल्ली पुलिस व्यक्तियों की पहचान करेगी और व्यवधान पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। यहां पर हम आपको यह बताते चलें कि सुनवाई के दौरान एक
 शख्स ने सबसे पहले जूही की 1993 की फिल्म, हम हैं राही प्यार के से घूंघट की आड़ से गाया।  उसने सुनवाई छोड़ दी और बाद में फिर से जुड़ गया, और इस बार, उसने जूही की 1995 की फिल्म नाजायज़ से लाल लाल होंथों पे गाना शुरू किया।  उसने सुनवाई छोड़ दी और तीसरी बार फिर से जुड़ गया और इस बार अभिनेत्री की 1993 की रिलीज़, आईना से मेरी बन्नो की आएगी बारात गाना गाया

 विचित्र व्यवधान के कारण सुनवाई रोकनी पड़ी।  उस व्यक्ति को सत्र से हटाए जाने के बाद यह फिर से शुरू हो गया।  दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अवमानना ​​नोटिस जारी किया है। अदालत ने पुलिस को उस व्यक्ति की तलाश करने और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया।

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