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Monday, March 15, 2021

अब कोई भी पर्यटक वाहन ऑपरेटर आवेदन कर सकता है ऑनलाइन 'ऑल इंडिया टूरिस्ट ऑथराइज़ेशन / परमिट' के लिए


 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत कोई भी पर्यटक वाहन ऑपरेटर ऑनलाइन 'ऑल इंडिया टूरिस्ट ऑथराइज़ेशन / परमिट' के लिए आवेदन कर सकता है। परमिट अप्लाई करने के 30 दिनों के भीतर जारी करने की अनुमति। और यह 3 सालों तक बैलेड होंगे। यह नए नियम 1 अप्रैल से लागू होंगेे।