Thursday, August 18, 2022

अब कोई भी जम्मू कश्मीर में मतदाता होने का लाभ प्राप्त कर सकता है

 


मुख्य चुनाव अधिकारी हिरदेश कुमार ने बुधवार को जम्मू में कहा कि कोई भी व्यक्ति जो जम्मू-कश्मीर में सामान्य रूप से रह रहा है, वह अब केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में मतदाता के रूप में सूचीबद्ध होने के अवसर का लाभ उठा सकता है।

 “अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद, कई लोग जो पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य में मतदाता के रूप में सूचीबद्ध नहीं थे, अब वोट देने के पात्र हैं और इसके अलावा, जो कोई भी सामान्य रूप से रह रहा है, वह भी जम्मू-कश्मीर में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मतदाता के रूप में सूचीबद्ध होने के अवसर का लाभ उठा सकता है।  , ”सीईओ कुमार ने कहा।

 श्री कुमार ने कहा कि मतदाता बनने के लिए किसी व्यक्ति के पास जम्मू-कश्मीर का अधिवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक नहीं है।  “एक कर्मचारी, एक छात्र, एक मजदूर या बाहर का कोई भी व्यक्ति जो आमतौर पर जम्मू-कश्मीर में रहता है, अपना नाम मतदान सूची में दर्ज कर सकता है।  संबंधित सरकारी अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाएगी जो दावे के बारे में संतुष्ट होने के बाद निर्णय लेंगे, ”सीईओ ने कहा।

जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दलों ने इस खासकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती  ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। "चुनावी लोकतंत्र के ताबूत में यह आखिरी कील है। एक मुस्लिम बहुल राज्य ने भारत को चुना, वे धर्मनिरपेक्ष भारत का हिस्सा बनना चाहते थे।  लेकिन मतदान से लोगों का विश्वास उठ गया है। यह सब कुछ बीजेपी के हित में हो रहा है" उन्होंने कहा।

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