प्रशासनिक परिषद के हालिया निर्णय के आधार पर वापस लिए गए पदों के संबंध में, जम्मू-कश्मीर सरकार ने उन उम्मीदवारों के लिए एक बार की आयु में छूट का आदेश दिया है, जिन्होंने पहले इन पदों के लिए आवेदन किया था और उम्र के मामले में पात्र थे, लेकिन इस बीच ऊपरी आयु सीमा को पार कर गए।
सरकार यह भी कहती है कि पात्रता की अन्य शर्तों को पूरा करने के अधीन, एक उम्मीदवार को ऊपरी आयु सीमा के अनुसार पात्र माना जाएगा, यदि वह नए विज्ञापन के अनुसार उक्त पद (पदों) के लिए आवेदन करता है, जैसा कि और जब जेकेपीएससी/एसएसबी द्वारा जारी किया जाता है।


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