जम्मू-कश्मीर सरकार ने कश्मीरी प्रवासियों के लिए कश्मीर में उनकी संपत्तियों से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन सेवा सक्रिय की है। सेवा को प्रवासियों के लिए राहत आयुक्त की वेबसाइट (http://jkmigrantrelief.nic.in) पर टैब के तहत (महत्वपूर्ण लिंक) पर एक्सेस किया जा सकता है।
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