राजस्थान उच्च न्यायालय ने बलात्कार के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। वह स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग कर रहे थे।
उन्हें COVID होने के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था और उनके स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार उन्होंने अपनी संगरोध (क्वॉरेंटाइन) अवधि पूरी कर ली है और उन्हें छुट्टी दी जा सकती है।
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