Saturday, June 26, 2021

वित्त वर्ष 2019-20 और उसके बाद के वर्ष के लिए COVID उपचार के कारण किसी नियोक्ता या किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को चिकित्सा उपचार के लिए भुगतान की गई राशि पर कर्मचारी या लाभार्थी को कर नहीं लगेगा: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर


 वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 और उसके बाद के वर्ष के लिए COVID उपचार के कारण किसी नियोक्ता या किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को चिकित्सा उपचार के लिए भुगतान की गई राशि पर कर्मचारी या लाभार्थी को कर नहीं लगेगा

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