Monday, May 3, 2021

दिल्ली उच्च न्यायालय ने समाचार चैनलों को नकारात्मकता फैलाने, जीवन के प्रति असुरक्षा की भावना तैयार करने संबंधी जनहित याचिका को किया खारिज


 दिल्ली उच्च न्यायालय ने समाचार चैनलों को नकारात्मकता फैलाने, जीवन के प्रति असुरक्षा की भावना तैयार करने से रोकने के लिए और दिशा-निर्देश जारी करने के लिए दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना है, "COVID-19 के कारण हुई मौतों की संख्या के बारे में सार्वजनिक तौर पर सूचित करना नकारात्मक खबर नहीं है।"  

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