Wednesday, November 11, 2020

सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने के आदेश दिये।

 


सुप्रीम कोर्ट में अर्णब गोस्वामी की जमानत याचिका पर फैसला लेते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच का कहना है कि अर्नब गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों को 50,000 रुपये के बॉन्ड पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए।  यह आदेश का पालन तुरंत सुनिश्चित करने के लिए  सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को निर्देश दिये।

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