भारत सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत भारत में उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस करने से 43 मोबाइल ऐप पर रोक लगा दी है। भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रही गतिविधियों में संलग्न रहने के लिए इन ऐप्स के बारे में जानकारी के आधार पर कार्रवाई की गई।
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